शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि बेचने वाली दुकानों को संचालित करने की अनुमति है : दिल्ली सरकार
शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि बेचने वाली दुकानों को संचालित करने की अनुमति है, बशर्ते वे स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानें या आवासीय परिसरों में दुकानें हों, ग्राहकों के बीच 6 फुट की दूरी होनी चाहिए और एक समय में 5से अधिक व्यक्ति दुकान पर नहीं होने चाहिए : दिल्ली सरकार
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