CAB कैसे एक करोड़ से भी ज्यादा लोगो को फायदा पहुचायेगा ?
जिस विधेयक पर इतना बवाल हैं बिना बात पर विपछ लाल हैं जिसपर पाकिस्तान के मुस्लमानों का मलाल हैं उसी विधेयक से सरढाणर्थियो का जीवन जी रहे लाखो भाई बहनोकी मुसीबत कटने वाला जाल हैं पाकिस्तान ,बांग्लादेश ,और अफगानिस्तान से भारत आये हमारे सिख ,जैन ,बौद्ध ,ईसाई ,पारशी ,और हिन्दू भाइयो के चेहरे पर कैसे खुसी लौट आई हैं।
इस विधेयक के राज्यसभा से भी पास होने के बाद आखिर इस विधेयक से उन्हें क्या फायदे होने वाले हैं ये भी समझ लीजिये।
1. पासपोर्ट ,वीसा , और ट्रेवल डाक्यूमेंट के बैगैर जो प्रवाशी भारत में आते हैं या जिनका पासपोर्ट ,वीसा एक्सपायर हो जाता हैं उनको नागरिकता अधिनियक 1955 की धारा २(१)बी के हिसाब से अवैध प्रवासी मन जाता हैं मगर नए कानून के तहत इन्हे अवैध नहीं माना जायेगा।
2.नए कानून के तहत धार्मिक उत्पीड़न के शिकार प्रवासी निर्धारित की गई शर्तो और पर्तिबंधो के तौर तरीको को अपना कर रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर पाएंगे।
3.शरणार्थी जिस तिथि भारत आये हैं उसी तिथि से इन्हे भारत की नागरिकता दी जाएगी।
4.नागरिकता लेने के बाद वो भारत के नागरिक को मिलने वाले सभी अधिकरोऔर सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे।
5.किसी अल्पसंखयक प्रवाशी के खिलाफ अगर अवैध घुसपैठ या फिर नागरिकता के सम्बन्ध में कोई भी मुकदमा चल रहा हैं या कितने भी लम्बे समय से भी है वो सारे केस अब ख़तम हो जायेंगे।
6.आवेदक अगर किसी प्रकार का अधिकार या सुविधा भी ले रहा हैं तो बिल के प्रावधान तहत उसे अधिकार या सुविधा से वंचित नहीं किया जायेगा मसलन अगर किसी प्रवासी ने कंही रहे हुए छोटी मोटी दुखन कर ली है या कोई काम धंधा शुरू किया हैं तो संभव हैं वो स्थानिये कानून की नजर में गलत हैं लेकिन इस बिल के प्रावधान के तहत इसे रेगुलरइएस का दिया जायेगा।
जिस विधेयक पर इतना बवाल हैं बिना बात पर विपछ लाल हैं जिसपर पाकिस्तान के मुस्लमानों का मलाल हैं उसी विधेयक से सरढाणर्थियो का जीवन जी रहे लाखो भाई बहनोकी मुसीबत कटने वाला जाल हैं पाकिस्तान ,बांग्लादेश ,और अफगानिस्तान से भारत आये हमारे सिख ,जैन ,बौद्ध ,ईसाई ,पारशी ,और हिन्दू भाइयो के चेहरे पर कैसे खुसी लौट आई हैं।
इस विधेयक के राज्यसभा से भी पास होने के बाद आखिर इस विधेयक से उन्हें क्या फायदे होने वाले हैं ये भी समझ लीजिये।
1. पासपोर्ट ,वीसा , और ट्रेवल डाक्यूमेंट के बैगैर जो प्रवाशी भारत में आते हैं या जिनका पासपोर्ट ,वीसा एक्सपायर हो जाता हैं उनको नागरिकता अधिनियक 1955 की धारा २(१)बी के हिसाब से अवैध प्रवासी मन जाता हैं मगर नए कानून के तहत इन्हे अवैध नहीं माना जायेगा।
2.नए कानून के तहत धार्मिक उत्पीड़न के शिकार प्रवासी निर्धारित की गई शर्तो और पर्तिबंधो के तौर तरीको को अपना कर रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर पाएंगे।
3.शरणार्थी जिस तिथि भारत आये हैं उसी तिथि से इन्हे भारत की नागरिकता दी जाएगी।
4.नागरिकता लेने के बाद वो भारत के नागरिक को मिलने वाले सभी अधिकरोऔर सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे।
5.किसी अल्पसंखयक प्रवाशी के खिलाफ अगर अवैध घुसपैठ या फिर नागरिकता के सम्बन्ध में कोई भी मुकदमा चल रहा हैं या कितने भी लम्बे समय से भी है वो सारे केस अब ख़तम हो जायेंगे।
6.आवेदक अगर किसी प्रकार का अधिकार या सुविधा भी ले रहा हैं तो बिल के प्रावधान तहत उसे अधिकार या सुविधा से वंचित नहीं किया जायेगा मसलन अगर किसी प्रवासी ने कंही रहे हुए छोटी मोटी दुखन कर ली है या कोई काम धंधा शुरू किया हैं तो संभव हैं वो स्थानिये कानून की नजर में गलत हैं लेकिन इस बिल के प्रावधान के तहत इसे रेगुलरइएस का दिया जायेगा।




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