मॉल्स की शॉप्स को छोड़कर सरकार ने दी 50% कर्मचारियों के साथ सभी दुकानें खोलने की अनुमति
सरकार ने देर रात सभी गैर-ज़रूरी सामान की दुकानों को 50% कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि, दुकानों में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मॉल्स की दुकानों और नगर निगमों की सीमा के भीतर बाज़ार परिसरों की दुकानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यह छूट हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट ज़ोन में लागू नहीं होगी।
सरकार ने देर रात सभी गैर-ज़रूरी सामान की दुकानों को 50% कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि, दुकानों में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मॉल्स की दुकानों और नगर निगमों की सीमा के भीतर बाज़ार परिसरों की दुकानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यह छूट हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट ज़ोन में लागू नहीं होगी।
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