महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के उपभोग,थूकने और धूम्रपान पर 5000रुपये का जुर्माना देना होगा:राज्य स्वास्थ्य मंत्री




महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के उपभोग,थूकने और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। पहली बार उल्लंघन पर1,000रुपये का जुर्माना,दूसरी बार उल्लंघन पर3000रुपये का जुर्माना और इसके बाद5000रुपये का जुर्माना देना होगा:राज्य स्वास्थ्य मंत्री

मुंबई के धारावी इलाके में आज 18 नए COVID19 मामले सामने आए और 1 मौत भी हुई है, पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1733 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 71 पर है: बृहन्मुंबई नगर निगम 

Post a Comment

0 Comments